सरकारी जमीन का निजी व्यक्तियों को नामांतरण करने वाला पटवारी निलंबित


सीहोर। सरकारी भूमि का निजी व्यक्तियों को नामांतरण करने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है और दोषी पटवारी को निलंबित कर दिया है। लेकिन अभी तक उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिन्होंने इस नामांतरण के मामले में अपनी सहमति दी और उनकी आईडी से यह सरकारी भूमि का नामांतरण निजी व्यक्तियों को कराया गया।

जानकारी के अनुसार हल्का पटवारी भंवरा विजय प्रजापति ने अपने पद के दायित्वों के निर्वहन में कूटरचित सायबर 1.0 में प्रतिवेदन लगाए जाकर शासन को हानि पहुंचाने, शासकीय भूमि खसरा नंबर 46, भूमि खसरा नंबर 57 और भूमि खसरा नंबर 73 स्थित ग्राम भंवरा अहस्तांतरणीय भूमि को सायबर 1.0 में 5 प्रकरणों को शासन को हानि पहुंचाते हुए निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का प्रारंभिक रूप से दोषी पाये जाने और अपने कार्य  में घोर लापरवाही, पद के दुरूपयोग और कदाचार का प्रारंभिक रूप से दोषी पाये जाने पर मप्र  सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम के तहत इस कार्यालय के आदेश अनुसार  विजय प्रजापति पटवारी हल्का भंवरा तहसील आष्टा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। मामले में पटवारी को तो निलंबित कर दिया गया है लेकिन अभी तक वह नामांतरण भी निरस्त नहीं किए गए हैं। जो इस पटवारी ने किए थे। बताया गया है कि पटवारी ने अधिकारियों से मिलकर शासकीय भूमि का नामांतरण करके सीधे-सीधे कई लोगों को लाभ पहुंचाया है।

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