आपूर्तिकर्ता एजेंसी की अनुमति के बिना ही संचालित हो रहा था फ्यूल पंप, सील



 

4759 लीटर डीजल जब्त कर फ्यूल पंप किया गया सील

 

सीहोर।

     

      कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी श्री सुनील बोहितसहायक आपूर्ति अधिकारी एवं जाँच दल द्वारा आष्टा के जावर जोड़ स्थित साहिल बायो फ्यूल पंप को आपूर्तिकर्ता एजेंसी की अनुमति के‍ बिना संचालित करने पर 4759 लीटर डीजल जब्त कर पंप को सील कर दिया गया है। जब्त किए गए डीजल की कीमत 03,33,130 रूपये है। इसके साथ ही पंप से फ्यूल के सैंपल भी लिए गए। इसी प्रकार जांच दल द्वारा आष्टा के मालीबांया स्थित साईं फिलिंग स्टेशन (फ्यूल पंप) पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पाने जाने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।

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