सीहोर। पीड़िता को बस से अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 2500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण चिन्हित और जघन्य सनसनीखेज प्रकृति का है।
अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश स्मिता सिंह ठाकुर पॉक्सो न्यायालय ने बस से अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी सोहिल उर्फ सोहेल पिता पप्पू खां, उम्र 20 वर्ष निवासी सूरज नगर पटवाखेडा को बीस साल का कठोर कारावास और कुल 2500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
मिडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया गया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार हैं कि, पीडिता के पिताजी ने 03.02.2022 को थाना अहमदपुर में गुमषुदगी की रिपोर्ट लेख कराई गई कि, उसकी नाबालिक पुत्री को दिनांक 02.02.2022 को सलमान बस से करौंद भोपाल जाने के लिये बस में बिठाया था जो भोपाल ना पहुंची और मेरे द्वारा आस-पडोस एंव रिष्तेदारी में तलाष करने पर कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर कही ले गया हैं, जो अभी तक घर वापस नही आई। पुलिस द्वारा पीड़िता को दिनंाक 05.02.2022 को आरोपी सोहिल उर्फ सोहेल से दस्तयाब किया गया, पीडिता द्वारा बताया कि आरोपी सोहित उर्फ सोहेल उसे गांधी नगर बस स्टेण्ड भोपाल से एक सुनसान खेत पर झोपडे पर ले गया और उसके साथ एक से अधिक बार बलात्संग किया। पुलिस अनुसंधान पष्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्षीगण द्वारा घटना का समर्थन किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सोहिल उर्फ सोहेल को दोषी पाते हुये धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 363 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण को शासन स्तर पर जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी में रखा गया- श्रीमान डीपीओ महोदय अनिल बादल के मार्गदर्षन में मामलें का संचालन किया गया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री केदार सिंह कौरव द्वारा प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला सीहोर द्वारा की गई।