- नपा के नियमों का उल्लंघन, फस्र्ट फ्लोर की अनुमति, दूसरी मंजिल बगैर अनुमति के बनाई
- जांच में मिला तीन फीट आगे, तीन फीट पीछे अतिक्रमण
सीहोर। जिला मुख्यालय के हाउसिंग बोर्ड कालोनी में धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान ने नपा के ईडब्ल्यूएस मकान में नियमों का उल्लंघन किया है। मकान के आगे व पीछे दोनों पर तरफ अतिक्रमण है, जबकि मकान पर बगैर अनुमति के दूसरी मंजिल भी तान दी गई है। नियमों के उल्लंघन के चलते नपा ने जब्बार खान को 15 दिन में मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया है।
नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस विकास राठौर ने शुक्रवार नपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इस मकान का आवंटन मूल रूप से अशोक डाबी को किया गया था, जिन्होंने इसे जब्बार खान को बेच दिया था। इस मकान के लिए निर्धारित 20 शर्तों में से जब्बार खान ने चार का उल्लंघन किया है, जिसके चलते लीज डीड रद्द करने का फैसला लिया गया है।
इन नियमों का उल्लंघन
- मकान के आगे और पीछे दोनों तरफ 3-3 फीट का अतिक्रमण किया गया है।
- जब्बार खान ने मकान निर्माण के लिए नगर पालिका से भवन अनुमति नहीं ली थी।
- शर्तों के अनुसार मकान का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस एफआईआर में यह स्पष्ट है कि मकान में धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही थीं।
- मकान में पहली मंजिल के निर्माण की अनुमति नहीं थी, लेकिन ऊपर का फ्लोर भी बना लिया गया है।
15 दिन का अल्टीमेटम
नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस विकास राठौर ने बताया कि नगर पालिका ने जब्बार खान को नोटिस जारी किया गया है, 15 दिन के भीतर जब्बार खान व परिवार को घर खाली करने का कहा गया है।