सीहोर। बाल विवाह रोकने में महिला एवं बाल विकास विभाग, एक्सेस टू जस्टिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। जिला सीहोर में 27 मई को एक संभावित बाल विवाह को विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम के तहत कार्यरत टीम द्वारा समय रहते रोका गया। चाइल्ड लाइन को प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला कि एक 16 वर्षीय बालिका का विवाह कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही एक्सेस टू जस्टिस सीहोर की टीम, महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तथा जावर थाना पुलिस के सहयोग से तत्काल मौके पर पहुंची। जांच के दौरान बालिका की कक्षा 8वीं की अंकसूची से पुष्टि हुई कि उसकी आयु मात्र 16 वर्ष है। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने विवाह को उसी समय रुकवाया और बालिका के परिवारजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानून की जानकारी देते हुए समझाइश दी। परिवार ने सहमति जताई कि बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व विवाह नहीं किया जाएगा। इस संयुक्त प्रयास में सायमा अर्शद सेक्टर पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग, रचना मालवीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुमित गौर जिला प्रभारी, एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम, दीपक राठौर टीम सदस्य,एक्सेस टू जस्टिस, जावर थाना से पुलिस कर्मी का विशेष सहयोग रहा। समय पर की गई इस कार्रवाई से एक बालिका का भविष्य बचाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम द्वारा बाल संरक्षण हेतु यह एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है।
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